चाइना सिक्योरिटीज रेग्युलेटरी कमिशन द्वारा जारी नए नियामकीय नोटिस में कहा गया है कि कंपनी की कम-से-कम पांच फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले शेयर धारक या प्रबंधक तीन महीने के अंदर एक फीसदी से अधिक बिकवाली नहीं कर सकते।
नियमों में कहा गया है कि जो अपनी शेयरधारिता कम करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से 15 दिन पहले सार्वजनिक प्लेटफार्म पर सूचना देनी होगी।
नया नियम नौ जनवरी 2016 से लागू होगा।
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