मुजफ्फरपुर, 8 मई (आईएएनएस)। बिहार की एक अदालत ने शुक्रवार को एक परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए वॉलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य और ज्वेलरी डिजाइनर फराह अली खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) रामचंद्र प्रसाद ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए काजी मोहम्मदपुर के थाना प्रभारी को अभिजीत और फराह अली खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता ओझा ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में दंगा भड़काने और दो समूहों में कटुता बढ़ाने जैसे विभिन्न अपराधों की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश थाना प्रभारी को दिया है।
ओझा ने बताया कि हिट एंड रन मामले में सलमान खान को अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद अभिजीत और फराह खान ने सड़क पर सोने वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले को लेकर अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया था।
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