सिवान, 25 जनवरी (आईएएनएस)। बिहार की एक अदालत ने सत्ताधारी जनता दल (युनाइटेड) के विधायक तथा हत्या के एक मामले में आरोपी विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
सिवान के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुशवाहा की जमानत पर सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि आंदर थाना क्षेत्र में करीब 18 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में आरोपी विधायक ने 14 दिसंबर को सिवान की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
आंदर थाना क्षेत्र के घेराई गांव निवासी शिवजी दूबे की सात जून 1997 की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आंदर थाना में दर्ज कांड संख्या 62/97 के तहत विधायक कुशवाहा को आरोपी बनाया गया था।
घटना के समय कुशवाहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह इस समय जीरादेई क्षेत्र के विधायक हैं। इस समय उनका पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में इलाज चल रहा है। जेल में रहने के क्रम में वह बीमार हो गए थे।
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