बुनियादी ढांचे के बाद ही गठित होगा आंध्र उच्च न्यायालय : केंद्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन तभी किया जा सकता है, जब राज्य सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचा उपल्बध कराए।

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन तभी किया जा सकता है, जब राज्य सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचा उपल्बध कराए।

कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के मुताबिक आंध्र प्रदेश में एक नया उच्च न्यायालय गठित होगा और एक तेलंगाना में रहेगा।”

उन्होंने कहा, “इसके लिए बुनियादी ढांचा मसलन इमारत और अन्य चीजों को तैयार करने की जरूरत होगी। यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है।”

गौड़ा ने कहा, “यह पूरा होने के बाद केंद्र सरकार अलग उच्च न्यायालय के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।”

इसके जवाब में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सांसद ए.पी.जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि कानून मंत्री के पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार इस पर तत्काल फैसला ले सकती है।”

टीआरएस मानसून सत्र की शुरुआत से अलग उच्च न्यायालय के गठन की मांग का दबाव बना रही है।

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