बोफोर्स मामले की अंतिम सुनवाई अक्टूबर में (लीड-1)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय बोफोर्स हॉवित्जर तोपों के सौदे में रिश्वत लेने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिका में रह रहे हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ फिर से आरोप बहाल किए जाने की एक याचिका पर अक्टूबर में सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई 30 अक्टूबर को शुरू होने वाले सप्ताह में करने का निर्देश दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अजय अग्रवाल द्वारा ताजा सबूतों का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई की मांग करने के बाद यह निर्देश दिया।

अग्रवाल ने 2005 में बोफोर्स मामले में हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सीबीआई के मामले को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है।

याचिका पर हुई बहस में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए अवैध है।

उन्होंने यह भी बहस में कहा कि हालांकि सीबीआई ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हासिल कर लिए थे, फिर भी एजेंसी ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती नहीं देने का फैसला किया।

स्वीडन से 154 हॉवित्जर तोप खरीदने में रिश्वत से जुड़े तीन दशक से ज्यादा पुराने इस मामले में घटनाओं को बताते हुए अग्रवाल ने अपनी याचिका में मामले में पहले उठाए गए सभी आरोपों को फिर से बताया है।

उन्होंने इटली के व्यापारी अट्टावियो क्वात्रोची (आरोपियों में से एक और रिश्वत का कथित प्राप्तकर्ता) के साथ गांधी परिवार की कथित नजदीकी का भी जिक्र किया है।

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