ब्रासीलिया, 4 मई (आईएएनएस)। ब्राजील में मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप पर लगाई की 72 घंटे की रोक को हटा लिया गया है।
सर्जिपे राज्य के कोर्ट मजिस्ट्रेट रिकाडरे मुसियो सैंटाना डे एबरू लीमा ने मंगलवार को पूर्व में सर्जिपे की एक आपराधिक अदालत के न्यायाधीश मार्सेल माइया मोंटाल्वो द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द कर दिया है।
समाचार एजेंसी ‘एफे’ की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील के पांच मोबाइल ऑपरेटर-टीआईएम, ओआई, वीवो, क्लेरो एवं नेक्सटेल ने सोमवार अपराह्न् दो बजे व्हाट्सएप सेवा बंद करनी शुरू कर दी थी। इस कदम से ब्राजील में व्हाट्सएप के करीब 10 करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित हुए।
मोंटाल्वो ने व्हाट्सएप सेवा 72 घंटों के लिए बंद करने का आदेश संघीय पुलिस के एक प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया स्वरूप दिया था। दरअसल संघीय पुलिस ने व्हाट्सएप की मालिक सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक से मांग की थी कि वह उन टैक्सट का खुलासा करे, जो एक ड्रग केस के आरोपियों द्वारा व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए थे। लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद व्हाट्सएप सेवा पर 72 घंटों के लिए रोक लगाने का आदेश दिया गया था।