बड़े तालाब को प्रदूषण से बचाने की कवायद

downloadभोपाल : कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत बड़े तालाब के सिलसिले में एक आदेश जारी किया गया है।

आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बड़ी झील/ तालाब के आसपास 50 मीटर परिधि में किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकेगा। बगैर अनुमति के संबंधित परिधि में निर्माण को आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया में निहित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। अवैध निर्माण को बलपूर्वक हटाया जायेगा तथा भूमि को अपने मूल स्वरूप में लौटाया जायेगा। इस कार्यवाही में जितना भी खर्च होगा उसकी वसूली संबंधित व्यक्ति से बकाया भू-राजस्व की तर्ज पर वसूल की जायेगी। आदेश में पूर्व से निर्माणाधीन मकानों को जरूर रियायत दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

गौरतलब है कि बड़ी झील का पानी शहर में पीने के लिए उपयोग किया जाता है। झील के किनारे मकान बन जाने के चलते उसका पानी प्रदूषित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिसका लोक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तालाब का पानी प्रदूषित होने से लोगों में आक्रोश की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इन्ही सब बातों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

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