भारती की जमानत पर फैसला बुधवार को

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी पर फैसला यहां मंगलवार को एक अदालत ने स्थगित कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अनिल कुमार ने भारती की याचिका पर फैसला सात अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है।

भारती के वकील विजय अग्रवाल ने अदालत से कहा कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उनके मुवक्किल के जेल में रहने से उनके निर्वाचन क्षेत्र का कामकाज बाधित हो रहा है।

अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल अदालत के हर निर्देश का पालन करेंगे।

भारती ने यह भी कहा कि वह पत्नी के साथ हुई बातचीत के रिकार्ड पेश कर खुद को बेगुनाह साबित कर देंगे।

उन्होंने अपने खिलाफ मामले को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा प्रायोजित मामला बताया और कहा यह एक बनते-बिगड़ते रिश्ते का एक मामला है।

दिल्ली पुलिस ने भारती की जमानत याचिका का सख्त विरोध करते हुए कहा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते वह जांच में बाधा डाल सकते हैं।

भारती ने पिछले सोमवार पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। भारती की पत्नी लीपिका ने 10 जून को उनके खिलाफ शिकायत की थी और 10 सितम्बर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

भारती पर भारतीय आचार संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का प्रयास, पत्नी पर अत्याचार, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, अपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात का प्रयास, धोखाधड़ी और अपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।

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