मणिपुर के विधायक सुरचंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग

इंफाल, 25 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर में काकचिंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक येंगखोम सुरचंद्र को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष युमनाम खेमचंद के यहां याचिका दाखिल की गई है।

सुरचंद्र ने इस साल मार्च में हुए चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में 28 अप्रैल को वह तीन अन्य कांग्रेसी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।

मणिपुर में इस समय भाजपा की अगुआई वाली गठबंधन सरकार है, जिसने 15 मार्च को यहां सत्ता संभाली थी।

सुरचंद्र के खिलाफ याचिका काकचिंग विधानसभा क्षेत्र के मोइरंगथे चंद्रशेखर ने दायर की है। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने सुरचंद्र के भाजपा में शामिल होने के आरोप के पक्ष में सभी संबद्ध दस्तावेज और छायाचित्र भी याचिका के साथ पेश किए हैं।

मौजूदा वन मंत्री टी. श्यामकुमार भाजपा में शाहिमल होने वाले पहले कांग्रेसी विधायक थे। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष, टी.एन. हाओकिप ने कहा, “श्यामकुमार कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन विधायक के रूप में शपथ लेने से पहले ही वह भाजपा में शामिल हो गए थे।”

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह ने कहा, “उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।”

कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के पास भी अयोग्य ठहराए जाने की याचिका दायर की है। 15 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस को 2017 के मार्च में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में महज 28 सीटें मिली थीं।

भाजपा को हालांकि 21 सीटें ही मिली थीं, लेकिन उसने छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने भी भाजपा के हाथ मजबूत किए। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह सदन में 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा करते हैं।

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