मनमोहन पर न्यायालय के फैसले से कांग्रेस खुश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विशेष अदालत की ओर से भेजे गए सम्मन पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से रोक लगा देने पर खुशी जाहिर की है।

पार्टी नेता मनीष तिवारी ने सम्मन पर लगाई रोक को उचित करार देते हुए कहा, “सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की तरफ से समापन रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद सम्मन जारी करना प्राथमिक तौर पर न्यायिक अतिक्रमण (सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा ) का मामला है।”

तिवारी ने आईएएनएस को बताया, “सर्वोच्च न्यायालय ने उचित रूप से सम्मन पर रोक लगाई है।”

तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा यही कहा है कि आवंटन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। यह मौजूद प्रक्रियाओं के तहत ही हुआ। जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई।

विशेष अदालत ने 11 मार्च, 2015 को मनमोहन को वर्ष 2005 में ओडिशा के तालबिरा-2 और तालबिरा-3 कोयला ब्लॉक के एक हिस्से को कुमारमंगलम बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को आवंटित करने के मामले में सम्मन जारी कर अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

मनमोहन ने 25 मार्च सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी थी।

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