मप्र में कानून दिलाएगा गरीबों को घर

भोपाल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में अब कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। व्यापम महाघोटाले के लिए चर्चित मध्यप्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस कानून के मुताबिक, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब को अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक में गरीबों के घर संबंधी कानून को स्वरूप दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती पर 25 सितंबर से ‘गरीब कल्याण वर्ष’ मनाया जाएगा। इस दौरान गरीबों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, उनमें आवश्यक सुधार तथा नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार 29 अक्टूबर से 29 नवंबर के दौरान जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखेगी। इसके लिए ग्राम, विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सभी विभाग स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में की गई घोषणाओं के क्रियान्वन की कार्य-योजना बनाएं। प्रदेश में भूदान आंदोलन तथा सीलिंग की अतिरिक्त जमीन उपलब्धता की समीक्षा की जाए तथा इस तरह उपलब्ध जमीन को लघु और सीमांत किसानों को वितरित करने की योजना बनाए।

उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी सुधारों के लिए शीघ्र भू-सुधार आयोग बनाया जाए। साथ ही गरीबों से जुड़े भूमि विवादों के तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज ने भोपाल में 10 से 12 सितंबर के बीच होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन की सभी तैयारियां समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल में सभी साइन बोर्ड हिंदी में हों, इसके लिए जनता के सहयोग से अभियान चलाएं। हिंदी सम्मेलन के दौरान सभी सूचनाएं और निर्देश हिंदी में ही हों।

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