मांस बिक्री मामले में दखल से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बम्बई उच्च न्यायालय के उस आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाले नगरपालिका के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने जैन पर्व पर्यूषण के दौरान मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक न्यास की तरफ से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि हमारे बीच सहिष्णुता और सामंजस्य की भावना होनी चाहिए।

अदालत ने जैन समुदाय के श्री तपगछिया आत्म कमल लभदिसुरिश्रवरजी ज्ञानमंदिर न्यास को अनुमति दी कि वह अपनी तमाम बातों को उच्च न्यायालय के सामने रख सकता है और मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकता है। न्यास ने बम्बई उच्च न्यायालय के 14 सितम्बर, 2015 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी।

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