मानहानि मामले में भिवंडी की अदालत से राहुल गांधी को जमानत (लीड-1)

ठाणे, 16 नवंबर (आईएएनएस)। मानहानि के एक मामले में बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिल गई। भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी, 2017 की तिथि निर्धारित की।

बाद में इस मुस्लिम बहुल शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ने आए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि विगत एक वर्ष में मोदी ने करीब 15 उद्योगपतियों के 110,000 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, “अब अपने इन उद्योगपति मित्रों को देने के लिए उन्होंने प्रत्येक नागरिक की जेब से पैसे निकाले हैं। इन उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।”

गांधी ने कहा, “हम मोदी के मित्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, जिन्होंने काला धन जमा किए हैं।”

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