मुंबई, 7 सितम्बर (आईएएनएस)। एक विशेष टाडा अदालत ने गुरुवार को मुंबई 1993 बम विस्फोट मामले के मुख्य आरोपियों अबु सलेम और करीमुल्लाह खान को उम्रकैद, जबकि ताहिर मर्चेट को फांसी की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायधीश जी.ए. सनाप ने हथियारों की आपूर्ति करने, हत्या और कई गंभीर आरोपों का दोषी पाए जाने पर सलेम और खान पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मर्चेट को जानते-बूझते आतंकवादी गतिविधियों का षड्यंत्र रचने और अंजाम देने में मदद करने के मामले में सजा सुनाई गई है।
विशेष अदालत ने इससे पहले 16 जून को मुस्तफा दोसा समेत तीन अन्य दोषियों के साथ उन्हें इस मामले में दोषी करार कर दिया था। दोसा की 28 जून को मौत हो गई थी।
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