नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका पर राज्य सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। अंशु प्रकाश ने विधानसभा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही को अदालत में चुनौती दी है।
न्यायामूर्ति विभु बाखरू ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा की समितियों को याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए सूचिबद्ध कर दी।
अंशु प्रकाश ने विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति और प्रोटोकॉल समिति की शिकायतों के आधार पर विशेषाधिकार समिति द्वारा शुरू की गई विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही को खारिज करने की मांग की है।
मुख्य सचिव ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति और प्रोटोकॉल समिति को भी चुनौती दी है।
उन्होंने इससे पहले मार्च में 20 फरवरी को एक बैठक में शामिल न होने को लेकर विधानसभा की समितियों द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विशेषाधिकार हनन की कार्यवाहियों को भी चुनौती दी थी।
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