शिलांग, 23 जून (आईएएनएस)। मेघालय सरकार ने मंगलवार को राज्य में मैगी पर पाबंदी लगा दी।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त वाई शेरिंग ने कहा कि चिकेन मैगी और मैगी 2-मिनट्स नूडल (चिकेन) में मोनो सोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) पाए जाने के बाद सरकार ने राज्य में मैगी नूडल पर 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
शेरिंग ने कहा, “खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 3(1)(जेडजेड) में एमएसजी को असुरक्षित बताया गया है।”
अधिकारी ने कहा, “इसलिए कानून की प्रासंगिक धारा के तहत नेस्ले के मैगी के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री को शुरू में 60 दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है।”
मेघालय सरकार ने मैगी के 47 नमूने गुवाहाटी के जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे थे।
सरकार ने 10 अन्य कंपनियों के भी पैकेट बंद उत्पाद सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए भेजे हैं।
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