रंजीत सिन्हा का आरोपियों से मिलना अनुचित : सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस) सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा को झटका देते हुए गुरुवार को कोयला घोटाले के आरोपियों के साथ सरकारी आवास बैठक करने को ‘अनुचित’ करार दिया।

न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा, “रंजीत सिन्हा का अपने सरकारी आवास पर कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलना अनुचित था।”

न्यायालय ने यह मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सौंप दिया, जो अब मामले की आगे की जांच के संबंध में अपनी राय देगा।

कोयला घोटाले के आरोपियों से सिन्हा की मुलाकात की घटना की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने को लेकर गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने सिन्हा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें झूठे साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाकर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

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