रिलायंस जियो फ्री ऑफर पर फैसले में उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि : न्यायाधिकरण

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में एक दूरसंचार न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों का हित सर्वोपरि है। भारती एयरटेल की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी की।

दूरसंचार सेवा पर निगरानी रखने वाली संस्था ने रिलायंस जियो को अपना फ्री ऑफर चालू रखने को कहा था, जिसके खिलाफ भारती एयरटेल ने मामला दर्ज कराया है।

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) ने कहा कि वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की कठिन परिस्थिति को अच्छी तरह समझता है, जिसके खिलाफ भारती एयरटेल ने मामला दर्ज कराया है।

बहरहाल, न्यायाधिकरण ने कहा कि फैसले से ‘दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच संतुलन’ कायम रखना है, जबकि ‘ग्राहकों का हित सर्वोपरि’ है।

न्यायाधिकरण ने ट्राई से कहा कि वह उचित समय के भीतर रिलायंस जियो के 4जी फ्री ऑफर पर फैसला ले।

निगरानी संस्था की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि ट्राई के पास इसी तरह के कई और आवेदन हैं, जिसमें इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है और किसी मामले पर विचार करने और फैसला देने के लिए 10 दिनों का समय पर्याप्त नहीं है।

न्यायधिकरण ने यह भी कहा कि उसके समक्ष दायर याचिका यह स्पष्ट करता है कि नियमों पर विचार करना निगरानी संस्था का काम है।

मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।

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