लखवी को तत्काल रिहा करने का अदालत का आदेश

इस्लामाबाद, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के कथित सरगना जकी-उर-रहमान लखवी की तत्काल रिहाई का गुरुवार को आदेश दिया।

समाचार चैनल जियो टेलीविजन के मुताबिक, लखवी की हिरासत को लाहौर उच्च न्यायालय गैरकानूनी ठहरा चुका है।

एक अदालत द्वारा लखवी को रिहा करने के आदेश के बाद उसकी रिहाई से पहले ही पंजाब सरकार ने पिछले महीने उसे हिरासत में ले लिया था।

उल्लेखनीय है कि लखवी पर साल 2008 में मुंबई पर भीषण आतंकवादी हमले की योजना बनाने का आरोप है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, जबकि लगभग 300 लोग घायल हुए थे।

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