लियाकत की क्लीनचिट पर 7 मई को विचार करेगा न्यायालय

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र पर में संदिग्ध आतंकवादी लियाकत शाह को दी गई क्लीन चिट पर विचार करने के लिए यहां एक अदालत ने सोमवार को सात मई की तिथि तय की। दिल्ली पुलिस ने शाह को मार्च 2013 में आतंकवादी हमले करने के लिए भारत आने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने बंद कमरे में चली सुनवाई के दौरान मामले की अगली सुनवाई के लिए सात मई की तिथि तय की।

न्यायालय के सूत्रों ने कहा कि अदालत ने इसके पहले कहा कि उसे मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है।

एनआईए ने 24 जनवरी को साबिर खान पठान के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र में शाह के खिलाफ आरोप हटा लिए थे। एनआईए ने आरोप लगाया था कि जामा मस्जिद के निकट एक अतिथि गृह में हथियार और विस्फोटक रखने के लिए पठान जिम्मेदार था।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि शाह द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर विशेष प्रकोष्ठ ने जामा मस्जिद के निकट स्थित हाजी अराफात गेस्ट हाउस पर छापा मारा था और हथियार, गोला-बारूद बरामद किए थे।

एनआईए ने जालसाजी और हथियार अधिनियम तथा विस्फोटक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं में लगने वाले आरोपों के साथ पठान के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था। पठान फिलहाल फरार है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 20 मार्च, 2013 को शाह को गिरफ्तार किया था। वह उस समय नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कश्मीर घाटी के लिए लौट रहा था।

बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का यह कहते हुए विरोध किया था कि शाह राज्य सरकार की उस नीति के तहत घर लौट रहा था, जो उन लोगों को घरवापसी की अनुमति देती है, जो 1990 के दशक के प्रारंभ में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर चले गए थे।

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