नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ धन शोधन के मामले में एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया है।
ईडी ने सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य तीन चुन्नी लाल चौहान, प्रेम राज और कुमार रोच के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आरोप-पत्र दायर किए हैं।
विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने मामले की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि तय की है।
ईडी ने जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ दायर आरोप-पत्र में कहा था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के 5.1 करोड़ रुपये को सिंह, उनकी पत्नी व उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई एलआईसी पॉलिसियों में निवेश किया।
जांच में कथित तौर पर पाया गया था कि वीरभद्र ने अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर 6.03 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी, जो 2009 से 2011 तक बतौर केंद्रीय इस्पात मंत्री के कार्यकाल के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
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