श्रीनगर में अलगाववादियों का मार्च रोकने के लिए प्रतिबंध

श्रीनगर, 19 जून (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे में पिछले दिनों एक पूर्व आतंकवादी की हुई हत्या के खिलाफ अलगवादियों की ओर से शुक्रवार को आहूत मार्च को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि श्रीनगर के खानयार, रैनावारी, नौहट्टा, एम.आर. गंज, सफा कदाल, परिमपोरा तथा मैसुमा इलाके में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू रहेगी।

अधिकारी ने बताया, “ऐसे ही प्रतिबंध सोपोर कस्बे में भी लागू किए गए हैं।”

प्रशासन ने सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, मुहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मुहम्मद नयीम खान सहित सभी वरिष्ठ अलगाववादी नेताओं को एहतियातन नजरबंद कर रखा है।

गिलानी और फारूक को उनके घरों में नजरबंद किया गया है, जबकि मलिक तथा अन्य को पुलिस स्टेशनों में रखा गया है।

पुलिस तथा केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को संवेदनशील इलाकों, खासकर श्रीनगर के पुराने शहर में तैनात किया गया है। प्रशासन ने सोपोर कस्बे में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा रखे हैं।

अलगाववादियों ने छह जून से अब तक कई पूर्व आतंकवादियों की हत्या के खिलाफ मार्च का आह्वान किया है। सोपोर में अलगाववादी नेता गिलानी के करीबी समझे जाने वाले चार पूर्व आतंकवादियों की हत्या की गई है।

इन हत्याओं के बाद पूर्व आतंकवादियों में डर बैठ गया है और इस वजह से वे कश्मीर घाटी में कहीं सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं।

सोपोर में विगत दिनों की इन हत्याओं के कारण तनाव की स्थिति है। दुकानें अक्सर निर्धारित समय से पहले ही बंद हो जाती हैं।

अलगाववादियों के शुक्रवार को आहूत मार्च को देखते हुए यहां दुकानें, सार्वजनिक परिवहन, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक प्रतिष्ठान श्रीनगर शहर में बंद हैं। सड़कों पर कुछ निजी गाड़ियां ही चल रही हैं।

सरकारी कार्यालयों, बैंकों, डाकघरों में हालांकि नियमित रूप से कामकाज हो रहा है, लेकिन सार्वजनिक वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां उपस्थिति कम है।

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