नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें जैन समुदाय के संथारा प्रथा को आत्महत्या करार देते हुए इसे बंद करने का फैसला बरकरार रखा गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें संथारा प्रथा को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जैन समुदाय के सदस्य यदि संथारा को बढ़ावा या प्रोत्साहन देते हैं, तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
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