सऊदी व्यापारी के खिलाफ ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में अगस्तावेस्टलैंड सौदे से जुड़े मामले में सऊदी व्यापारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने की मांग की थी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह शनिवार को आदेश सुनाएंगे।

ईडी ने अदालत से कहा कि उसने सऊदी व्यापारी उमर अली बलशरफ को जांच में शामिल होने के लिए कई सम्मन जारी किए, लेकिन न तो वह ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुआ और न ही उसने मांगी गई जानकारी दी।

एजेंसी के अनुसार, बलशरफ से पूछताछ कुछ संदिग्ध लेन-देन की साजिश के खुलासे के लिए जरूरी है।

इसमें कहा गया कि इस जांच में पता चला है कि इंटरस्टीलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मॉरीशश ने 5,303, 471 डॉलर की राशि रवासी अल खलीज जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, दुबई के खाते में स्थानांतरित की, लेकिन राशि को उमर अली बलशरफ के खाते में भेजा गया। यह लेन-देन बहुत से सवाल उठाता है और स्पष्टीकरण की मांग करता है।

ईडी ने कहा कि बलशरफ कानून की प्रक्रिया से बच रहा है और इसलिए मामले में तत्काल उसकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए एक गैर जमानती वारंट उसके खिलाफ जारी किया जाना चाहिए।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493