सचदेवा हत्याकांड : एमएलसी मनोरमा व पति को जमानत नहीं (लीड-1)

गया, 24 मई (आईएएनएस)। बिहार के गया में रोडरेज की घटना में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और विधान पार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया तथा एक अन्य अदालत ने पिता बिंदी यादव की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश करने वाली मनोरमा देवी और बिंदी यादव को गया में उनके बेटे रॉकी यादव द्वारा एक किशोर आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

रॉकी यादव 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं।

जिला पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “गया जिला तथा सत्र न्यायाधीश ने मनोरमा देवी की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख मुकर्रर की।”

अदालत ने पुलिस से केस डायरी व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

सहायक लोक अभियोजक सुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

जेल के एक अधिकारी ने कहा, “वे गया सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 10,460 हैं। इसी जेल में उनके पति बिंदी यादव व बेटा रॉकी यादव बंद हैं।”

गौरतलब है कि रॉकी की गिरफ्तारी के लिए मनोरमा देवी के घर हुई छापेमारी में विदेशी शराब बरामद हुई थी। राज्य के शराब कानून के उल्लंघन के साथ ही अपने बेटे को फरार करने में मदद करने के मामले में अदालत ने मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था।

विधान पार्षद ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में रॉकी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि बिहार में पांच अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है।

उधर, गया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

बिंदी यादव के अधिवक्ता मोहम्मद कैशर शर्फुद्दीन ने बताया कि यादव की जमानत के लिए वह अब वह ऊपरी अदालत में अर्जी देंगे।

रॉकी यादव (30) ने सात मई को बोध गया रोड पर कार ओवरटेक करने को लेकर हुई बहस के बाद कथित तौर पर गोली मारकर आदित्य सचदेवा की हत्या कर दी थी।

घटना के बाद से ही रॉकी फरार था। आरोप लगा है कि उसके माता-पिता ने फरार होने में उसकी मदद की थी।

मनोरमा व उसके पति के शस्त्र के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है।

रॉकी की गिरफ्तारी के लिए लोगों के आंदोलन चलाने के बाद जद (यू) ने पार्टी से मनोरमा देवी की सदस्यता निलंबित कर दी है। माता-पिता और बेटा तीनों इस समय जेल में हैं।

आदित्य के परिजनों ने मामले की त्वरित सुनवाई तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की है।

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