हैदराबाद, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को सत्यम घोटाले में एक महत्पूर्ण फैसला सुनाते हुए सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के संस्थापक एवं अध्यक्ष बी. रामालिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू और आठ अन्य लोगों को दोषी करार दिया।
सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि रामालिंगा और उसके भाई को विश्वासघात करने और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है।
अदालत ने घोटाले के आरोपी आठ अन्य लोगों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है।
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