सरकारी प्रयोगशालाओं को खाद्य उत्पादों की जांच की अनुमति मिले : एफएसएसएआई

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एफएसएसएआई की बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगनादेश जारी करने की याचिका पर नेस्ले इंडिया और महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी। बंबई उच्च न्यायालय ने ऐसे सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य उत्पादों की जांच पर रोक लगा दी है, जो नए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मान्यताप्राप्त नहीं हैं।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत की पीठ ने मैगी की बिक्री पर रोक लगाने की एफएसएसएआई की एक अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी किया। एफएसएसएआई ने मैगी की बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह एक मालिकाना हक वाला उत्पाद है और इसकी बिक्री एफएसएसएआई अधिनियम की धारा 22 के विरुद्ध है।

महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने हालांकि अदालत से कहा कि एफएसएसएआई अभी इस याचिका पर जोर नहीं दे रहा है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को मुकर्रर की है, क्योंकि नेस्ले इंडिया ने कहा है कि वह अपनी प्रतिक्रिया पांच जनवरी तक देगी।

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