सर्वोच्च न्यायालय का येदियुरप्पा के शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार (लीड-1)

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार तड़के बी.एस. येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक नहीं लगाई।

शीर्ष अदालत ने आधीरात को घंटों चली सुनवाई में कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) की येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की संयुक्त याचिका के मद्देनजर शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है।

इस मामले की कार्यवाही की अध्यक्षता ए.के.सीकरी, एस.ए. बॉब्डे और अशोक भूषण ने की।

येदियुरप्पा ने तय योजना के अनुरूप गुरुवार सुबह नौ बजे शपथ ली, लेकिन शपथ ग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे होगी।

येदियुरप्पा को 15 और 16 मई को राज्यपाल वजुभाई वाला को लिखे वे दोनों पत्र पेश करने होंगे, जिनमें उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है।

येदियुरप्पा ने पत्रों में सदन में बहुमत होने का दावा किया है, लेकिन सवाल है कैसे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

कांग्रेस और जेडी-एस ने राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को चुनौती दी है।

कर्नाटक में 222 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से भाजपा को 104, कांग्रेस को 78 और जेडी-एस को 38 सीटें मिली थीं। दो निर्दयलीय विधायकों में से एक ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन उसे गुरुवार को विधानसभा के सामने गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस व जेडी-एस के धरने में शामिल देखा गया। धरने में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा भी शामिल हुए। इस तरह कर्नाटक के नाटक का पटाक्षेप जल्द होने के आसार नहीं हैं।

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