नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को इटली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसने अपने नौसैनिक सार्जेट मेजर सेल्वाटोर गिरोन की जमानत शर्तो में ढील देने की मांग की है, ताकि वह स्वदेश लौट सके।
गिरोन इटली के उन दो नाविकों में से एक हैं, जिन पर 2012 में केरल तट से दूर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूíत डी.वाई. चंद्रचूड़ की अवकाश पीठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद द्वारा इटली सरकार की इस याचिका का समर्थन करने पर इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
इटली की सरकार ने जमानत शर्तो में छूट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आईटीएलओएस) के 29 अप्रैल के उस आदेश को देखते हुए मांगी है, जिसमें भारत व इटली को जमानत शर्तो में ढीलर को लेकर सहयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि गिरोन मध्यस्थता कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान अपने देश लौट सके।
भारतीय मछुआरों की हत्या के अन्य आरोपी इटली नाविक चीफ मास्टर सर्जेट मासीमिलियानो लैटोर खराब तबीयत व इलाज के आधार पर पहले ही इटली में हैं।
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