सलमान की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज (लीड-1)

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। चर्चित ‘हिट एंड रन’ मामले में अभिनेता सलमान खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका को सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

इस संबंध में दिवंगत कांस्टेबल और सलमान के पुलिस अंगरक्षक रविंद्र पाटिल की मां सिशिलाबाई पाटिल ने याचिका दायर कर सलमान की जमानत रद्द करने की मांग की थी।

इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता सिशिलाबाई के वकील एम.एल.शर्मा ने जब अदालत से कहा कि वह याचिकाकर्ता को बांबे उच्च न्यायालय जाने की इजाजत दे तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह किसी भी कार्रवाई से रोक नहीं रहा है।

सिशिलाबाई ने बांबे उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में खुद को एक पक्ष बनाने का आग्रह किया था।

सिशिलाबाई ने याचिका में कहा है कि उनका बेटा रविंद्र गाड़ी में सलमान के बगल में था। उसने बताया था कि हादसे के वक्त सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने सलमान को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

सत्र अदालत ने हिट एंड रन मामले में सलमान को दोषी करार दिया था और सजा भी सुनाई थी, लेकिन उन्हें उसी दिन बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

उल्लेखनीय है कि सलमान को छह मई को 28 सितंबर, 2002 के चर्चित हिट एंड रन मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें इस मामले में विभिन्न आरोपों में पांच सास की सजा सुनाई गई थी।

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