मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में निचली अदालत द्वारा पांच साल कैद की सजा सुनाए जाने के महज तीन घंटे बाद जमानत पाकर इतिहास रचने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान की याचिका की सुनवाई सोमवार को एक जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
यह मामला सोमवार को जब सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आया तो सलमान खान के वकील अमित देसाई ने उच्च न्यायालय को बताया कि ‘पेपर बुक’ (सबूत और दस्तावेजों का संकलन जो अदालत द्वारा दोनों पक्षों को दिया जाता है) अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.आर. जोशी ने ‘पेपर बुक’ को पूरा करने का काम मामले की औपचारिक सुनवाई शुरू होने से पहले करने के लिए कहा। इसके साथ ही न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई एक जुलाई तक टाल दी।
मुंबई की एक सत्र अदालत ने सितंबर 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में बीते छह मई को सलमान को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।
सलमान (49) ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा रद्द करते हुए जमानत मंजूर कर ली थी।
सलमान को 28 सितंबर, 2002 को मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को गाड़ी से कुचलने का दोषी ठहराया गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी आरै अन्य चार लोग घायल हो गए थे। सलमान को जमानत मिलते ही देशभर में उनके ‘दीवानों’ ने एक गरीब की मौत पर खुलकर जश्न मनाया था।