सलमान की 5 साल की सजा निलंबित (लीड-3)

मुंबई, 8 मई (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिल्म अभिनेता सलमान खान की पांच साल कारावास की सजा निलंबित कर दी। इसके साथ ही उन्हें नियमित जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

दो दिन पहले, बुधवार को निचली अदालत ने सलमान को फुटपाथ पर सोते एक शख्स की गैरइरादतन हत्या का दोषी करार दिया था और महज तीन घंटे के भीतर दो दिन की जमानत भी दे दी थी।

उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि न्यायाधीश ए.एम. थिपसे ने सलमान खान को मुंबई सत्र न्यायालय में तीस हजार रुपये का एक ताजा जमानत मुचलका भरने का निर्देश दिया।

घरात ने संवाददाताओं से कहा कि दो दिन पहले उच्च न्यायालय ने अभिनेता को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे आगे बढ़ाया गया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील के लंबित रहने तक ‘दबंग’ को हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

बाद में, सलमान अपने वकीलों की टाम के साथ जमानत की औपचारिकता पूरी करने दक्षिण मुंबई स्थित सत्र न्यायालय पहुंचे।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थिपसे ने कहा कि चूंकि सजा की अवधि सात साल से कम है, इसलिए अपील स्वीकार कर लिए जाने के बाद सजा निलंबित हो सकती है।

उन्होंने कहा, “यह सामान्य कानून है कि जब सजा सात साल से कम होती है, तो अपील मंजूर होने के बाद वह निलंबित हो सकती है। इसलिए सजा को निलंबित किया जाएगा। अपील पर फैसला आने तक उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।”

थिपसे ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील में कई बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए (लापरवाही के कारण मौत) या 304,2 (गैर इरादतन हत्या)-का कौन सा प्रावधान लगाया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है।

पहले वाली धारा के तहत अधिकतम दो साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जबकि दूसरी धारा के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है और यही धारा अभिनेता पर लगाई गई है।

न्यायाधीश थिपसे ने सलमान को पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा करने से पहले न्यायालय से मंजूरी लेने को कहा।

जमानत पर विचार करते हुए न्यायाधीश थिपसे ने कहा कि अगर सलमान को जमानत दी जाती है, तो उनके फरार होने की संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपील पर सुनवाई में तेजी लाई जाएगी और मामले की अंतिम सुनवाई जुलाई में होगी।

उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग दो घंटे तक चली दलीलों में वकील अमित देसाई के नेतृत्व में सलमान के वकीलों ने कहा कि अभियोजन पक्ष गायक कमाल खान को गवाह के तौर पर पेश करने में विफल रहा और बचाव पक्ष को सलमान खान के सुरक्षाकर्मी रवींद्र पाटिल से जिरह करने का मौका नहीं मिला तथा दुर्घटना टोयोटा लैंड क्रूजर कार का टायर फटने से हुई थी।

मुख्य लोक अभियोजक संदीप शिंदे ने सलमान की जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि दुर्घटना के समय वह शराब के नशे में थे और कार में चौथे व्यक्ति की मौजूदगी पूरी तरह से निराधार है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू देशपांडे ने सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी पाया था और उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई थी तथा उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

फुटपाथ पर सोए मजदूर नुरुल्ला शरीफ को नशे की हालत में अपनी कार से रौंदने वाले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में गुरुवार सुबह से ही बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा लगा रहा।

अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान भी सलमान के घर पर देखी गईं। अन्य हस्तियों में आमिर खान, ऋतिक रोशन, अमृता अरोड़ा, गोविंदा व संजय कपूर शामिल थे।

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