सलेम को निकाह के लिए पैरोल से इंकार

मुंबई, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को माफिया डॉन अबू सलेम द्वारा निकाह के लिए 45 दिनों की पैरोल की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी।

पहचान न जाहिर करने की शर्त पर अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि प्रशासन ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2016 में पैरोल नियमों में संशोधन के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोपियों व दोषियों को पैरोल की इजाजत नहीं दिए जाने के आधारों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी।

नवी मुंबई के तलोजा केंद्रीय कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे अबू सलेम ने कोंकण जिला आयुक्त के समक्ष मार्च में पैरोल के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिका में उसने सैयद बहार कौसर उर्फ हिना के साथ दूसरा निकाह करने की बात कही थी।

यह निकाह मुंबई में पांच मई को निर्धारित है और सलेम ने उसकी गारंटी के लिए अपने दो भाइयों के नाम और विवरण भी मुहैया कराया है।

उसने पैरोल अवधि के दौरान अपनी होने वाली पत्नी हिना के मुंबई आवास पर अस्थाई रूप से रुकने की योजना बनाई है।

अपनी याचिका में अबू सलेम ने पिछले 12 सालों से अधिक समय से जेल में रहने का हवाला दिया और कहा कि वह एक बार भी पैरोल या अवकाश पर बाहर नहीं आया है।

फरार माफिया डॉन दाउद इब्राहिम कास्कर के करीबी अबू सलेम को सितंबर 2017 में मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए दोषी करार दिया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इन विस्फोटों में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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