नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने कथित रूप से हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम वानी की जमानत याचिका दाखिल करने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। असलम वानी को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने ईडी को वानी की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। न्यायालय इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करेगी।
ईडी ने सितंबर में धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) के अंतर्गत वानी और कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।
वानी को छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसने कथित रूप से 2.25 करोड़ रुपये हवाला धन शब्बीर शाह को देने की बात स्वीकारी थी।
शाह को 25 जुलाई को 2005 के धनशोधन के एक पुराने मामले में वानी की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
वानी के वकील ने अदालत को बताया कि उसे 2005 में विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज आपराधिक षड्यंत्र और अन्य आरोपों में बरी कर दिया था, लेकिन हथियार अधिनियम के तहत उसे दोषी ठहराया गया था।
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