हिमाचल व ओडिशा में भी आनंद मैरिज एक्ट लागू

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा देश के क्रमवार पांचवें और छठे राज्य बन गए हैं, जहां के सिख समुदाय में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया है। यह बात मंगलवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कही।

सिरसा ने बताया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश और ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में आनंद मैरिज एक्ट लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि वह यह एक्ट देश के सभी राज्यों में लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा कि वह इन राज्यों की सरकारों के संपर्क में थे और अब उन्हें बताया गया है कि इन राज्यों में एक्ट लागू हो गया है।

इससे पहले यह एक्ट पंजाब, हरियाणा, झारखंड और मेघालय में लागू हो उठा है, जबकि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असाम में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने कहा कि इन राज्यों में यह एक्ट लागू होने से अब इन राज्यों में रहते सिख भाईचारे के सदस्य अपने विवाहों की रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंतर्गत करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक्ट उन्होंने सिखों के लिए ज्यादा लाभदायक साबित होगा, जो विदेश जाते हैं, क्योंकि इनको इस एक्ट के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड न होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

सरदार सिरसा ने कहा कि यह शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की इच्छा थी कि एक्ट जल्द से जल्द भारत के सभी राज्यों में लागू हो जाए और उन की इच्छा अब पूरी मुहिम में बदल गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि यह एक्ट जल्द ही सभी राज्यों में लागू हो जाएगा।

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