हेराल्ड हाउस खाली कराने पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार और कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हेराल्ड हाउस को खाली कराने पर रोक लगा दी।

हेराल्ड हाउस में नेशनल हेराल्ड का कार्यालय है।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगा दी है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की एक अपील पर भूमि और विकास कार्यालय को भी नोटिस जारी किया है।

एजेएल पर यंग इंडिया का स्वामित्व है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 21 दिसंबर, 2018 को हेराल्ड हाउस का पट्टा रद्द करने और उसे खाली करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका खारिज कर दी थी।

अपनी याचिका में एजेएल ने कहा था कि पट्टा रद्द करने का केंद्र सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित है।

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