नई दिल्ली, 28 दिसंबर (आईएएनएस)। जिन उपभोक्ताओं की कर योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह घोषणा सरकार ने सोमवार को की।
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह घोषणा एक जनवरी से लागू होगी और शुरू में यह स्व-घोषणा के आधार पर लागू की जाएगी।
बयान के मुताबिक, “कई उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक तौर पर सब्सिडी छोड़ दी है, वहीं यह भी महसूस किया गया कि उच्च आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी बाजार मूल्य पर मिलने चाहिए।”
बयान में कहा गया है, “इसलिए यह तय किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं या उनके जीवनसाथी की कर योग्य आय आय कर अधिनियम-1961 के तहत पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी।”
देश में रसोई गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 16.35 करोड़ है। इनमें से 57.5 लाख ने स्वैच्छिक रूप से से सब्सिडी छोड़ दी है।
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