लोकसभा में सत्र के आख्रिरी दिन महत्वपूर्ण विधेयक पेश

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर (आईएएनएस)। संसद के निचले सदन लोकसभा में शुक्रवार को शून्य काल के दौरान विकलांगों के अधिकार संबंधी विधेयक को चर्चा और इसे पारित करने के लिए पेश किया गया।

यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया था। इस विधेयक में विकलांगता की सूची को सात से बढ़ाकर 17 कर दिया गया है और विकलांगों के लिए सार्वजनिक इमारतों, परिवहन, मतदान केंद्रों तक पहुंच को अनिवार्य बताया है। इसके साथ ही विकलांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कोष प्रदान करने का भी प्रावधान है।

विधेयक विकलांग लोगों से संबंधित (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की जगह लेगा। यह विधेयक विकलांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप है, जिस पर भारत ने 2007 में हस्ताक्षर किए थे।

विपक्ष द्वारा नोटबंदी पर चर्चा की मांग करने के बीच शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

दोपहर 12 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “हम कल (गुरुवार) चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए।”

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