इंदौर. अब तक सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) का उपयोग लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए करते रहे हैं। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर की एक महिला ने अपने पति का सच जानने के लिए इस अधिकार का उपयोग किया है। पत्नी ने सरकारी विभागों में 10 बार आरटीआई में आवेदन लगाए। सालभर तक संघर्ष के बाद जानकारी मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसकी सात महीने की बेटी भी है।
बस इसी आधार पर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ शिकारपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि मेरे पति ने बड़वानी जिले के रानीपुरा में खुद की मुंह बोली बहन से शादी कर ली। जिससे सात माह की एक बेटी भी है। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पति सहित ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ प्रताडऩा के अलावा पहली पत्नी के रहते दूसरी महिला से शादी करने का केस दर्ज किया है। महिला ने यह शिकायत अपने पति की पूरी जांच पड़ताल के बाद दर्ज कराई है।
सूचना के अधिकार के तहत पुलिस से निकलवाई जानकारी : पति ने दूसरी शादी कर ली है इसके लिए उसे दूसरी पत्नी से हुई बच्ची के जन्म की जानकारी चाहिए थी। प्रिया ने पुख्ता दस्तावेज जुटाने के लिए आरटीआई का सहारा लिया। उसने 4 आवेदन बड़वानी के प्राइवेट अस्पताल में लगाए, लेकिन जानकारी नहीं मिली। 3 आवेदन नगर पालिका बड़वानी में लगाए। 2 बार बड़वानी पुलिस को आवेदन दिया। जानकारी के लिए उसने अस्पातल, नगर निगम के साथ ही पुलिस थाने का भी दरवाजा खटखटाया पर मदद नहीं मिली। इसके बाद पीडि़ता ने एसपी को रजिस्ट्री कर जानकारी के लिए आवेदन किया। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने उसे आरटीआई के तहत जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे सात माह की एक बेटी भी है। पुलिस ने उसे इसके दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए हैं।
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