मप्र में आवास गारंटी विधेयक पारित

भोपाल, 23 मार्च (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को आवास मुहैया कराने वाला ‘आवास गारंटी विधेयक 2017’ पारित हो गया। एकता परिषद ने सरकार से आवास का पटटा महिलाओं के नाम दिए जाने की मांग की है।

विधानसभा में गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने आवास गारंटी विधेयक 2017 पेश किया। इस विधेयक को सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस विधेयक में राज्य के गरीब और निम्न वर्ग आय के लोगों को किफायती दर पर आवास और नि:शुब्ल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ‘मप्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम 2017’ है। इसके तहत उन गरीबों को ही सुविधा का लाभ मिलेगा, जिनके पास राज्य में कहीं भी भूखंड नहीं होगा।

एकता परिषद के संस्थापक पी.वी. राजगोपाल ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिषद के भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में आवास गारंटी कानून बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है।

परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रन सिंह ने सरकार से मांग की है कि वह आवास का पटटा महिलाओं के नाम पर दें।

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