4 पूर्व बैंक कर्मियों के खिलाफ 209 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिंडिकेट बैंक के दो पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधकों और दो पूर्व मुख्य प्रबंधकों और अन्य के खिलाफ बैंक को 209 करोड़ रुपये का घाटा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।

एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने सिंडिकेट बैंक से मिली शिकायत के बाद इन पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने के लिए भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

आरोप है कि बैंक के पूर्व चार शीर्ष अधिकारियों और छह अन्य व्यक्तियों ने मिलकर बैंक की राजस्थान में जयपुर और उदयपुर की दो शाखाओं में फर्जीवाड़ा किया। पूर्व बैंक अधिकारियों के अलावा अन्य छह आरोपियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रियल्टी कारोबारी शामिल है।

सीबीआई के प्रवक्ता आर. के. गौर ने आईएएनएस को बताया, “बैंक का आरोप है कि पूर्व कर्मचारियों की धोखाधड़ी से उसे 209 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बैंक का आरोप है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर जयपुर और उदयपुर स्थित बैंक की दो शाखाओं से फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर गृह ऋण और अन्य कर्ज दिए।”

सीबीआई प्रवक्ता ने बताया, “सिंडिकेट बैंक द्वारा जारी की गई धनराशि को धोखाधड़ी कर आरोपी व्यक्तियों की कंपनियों को दे दिया गया, जिससे बैंक को घाटा हुआ।”

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