2008 मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा को जमानत

मुंबई, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। बम्बई उच्च न्यायालय ने 2008 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनकी गिरफ्तारी के करीब नौ साल बाद मंगलवार को जमानत दे दी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मई 2016 में साध्वी को ‘क्लीन चिट’ दिए जाने के बाद अदालत ने उन्हें पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत की मंजूरी दे दी।

हालांकि, अदालत ने इसी मामले में सह आरोपी पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका को नामंजूर करने के फैसले को चुनौती दी थी।

सितंबर 2008 में नासिक जिले के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493