नई दिल्ली, 9 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बैंकों के संघ की याचिका पर अवमानना का दोषी करार दिया। माल्या पर संघ में शामिल 13 बैंकों का ऋण बकाया है।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की सदस्यता वाली पीठ ने माल्या को मामले की अगली सुनवाई के दिन यानी 10 जुलाई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।
अदालत का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 13 बैंकों के संघ की याचिका पर आया है, जिन्होंने माल्या को दिया 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लौटाए जाने की मांग की है।
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