सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की जाँच के लिए सरकार की अनुमति जरूरी नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब उच्च अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए केंद्र से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “घूसखोरी से जुड़े मामलों में संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारियों की जाँच के लिए पूर्व अनुमति के प्रावधान में उनके बचाव की प्रवृत्ति हो सकती है.”
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