उप्र : पत्नी की हत्या करने वाले पति को 7 साल की सजा

सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि अश्वनी कुमार ने अपनी बहन मोनिका का विवाह वर्ष 2009 में शहर के मोहल्ला भरतपुरी निवासी उदयभान के साथ किया था। मोनिका को ससुराल वालों ने तेजाब पिला दिया था, जिससे 17 अगस्त, 2010 को मोनिका की मौत हो गई थी।

अश्वनी कुमार ने पति उदयभान, सास सरला, ससुर द्वारिका, देवर उत्कर्ष और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय में अभियोजन ने वादी अश्वनी कुमार, नायब तहसीलदार राकेश मौर्य, सीओ बसंतलाल और डॉ. ए.के. चौधरी के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर न्यायालय ने पति उदयभान को दहेज हत्या के मामले में सजा सुनाई।

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