केरल : कांग्रेस विधायक को यौन उत्पीड़न मामले में नहीं मिली जमानत

तिरुवनंतपुरम, 7 अगस्त (आईएएनएस)। तिरुवनंतपुरम जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को यौन उत्पीड़न मामले में हिरासत में चल रहे मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक एम. विंसेंट की जमानत याचिका खारिज कर दी।

कांग्रेस विधायक पर एक 51 वर्षीय महिला का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

कोवलम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए विंसेंट को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पिछले महीने एक निचली अदालत ने भी विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ विंसेंट ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

निचली अदालत में अभियोजन पक्ष ने शंका जाहिर की थी कि अगर विंसेंट को रिहा किया गया तो वह पीड़िता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह रसूख वाले राजनीतिक हैं।

केरल में यौन उत्पाड़न के आरोप में गिरफ्तार किए गए वह पहले विधायक हैं।

विंसेंट और उनकी पार्टी ने राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और उसके नेताओं पर विंसेंट को फंसाने का आरोप लगाया है।

सोमवार से शुरू हुई राज्य विधानसभा सत्र के दौरान विंसेंट के मामले को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं।

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