एआईएफएफ अध्यक्ष को हटाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एआईएफएफ के अध्यक्ष पद पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के चुनाव को खारिज कर दिया था।

एआईएफएफ के अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की मामले की जल्द सुनवाई की मांग पर न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई 10 नवम्बर को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को एआईएफएफ के अध्यक्ष के तौर पर पटेल के चुनाव को मनमाना करार देते हुए खारिज कर दिया था। अदालत ने साथ ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाय. कुरैशी को एआईएफएफ का प्रशासक नियुक्त किया था।

न्यायालय ने कुरैशी को पांच माह के भीतर नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया था।

तिवारी ने अदालत को बताया कि अगर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती तो एआईएफएफ अंडर-20 फीफा टूर्नामेंट के आयोजन की दावेदारी पेश नहीं कर पाएगा।

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