नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी है।
नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत ब्याज रियायत के लिए पात्र घरों के कारपेट एरिया में बढ़ोतरी को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी है।
कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि अब एमआइजी-1 श्रेणी में कारपेट एरिया को वर्तमान 90 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 120 वर्ग मीटर तक कर दिया है और सीएलएसएस की एमआइजी-2 श्रेणी के संबंध में कारपेट एरिया को वर्तमान 110 वर्ग मीटर से बढ़ा कर 150 स्क्वेयर मीटर तक कर दिया है।
उन्होंने कहा, “यह बदलाव दिनांक 01.01.2017 से लागू होंगे।”
प्रसाद ने कहा कि इससे लोगों को डेवलपरों की परियोजनाओं में एमआईजी श्रेणी में चयन का व्यापक वर्ग मिलेगा और किफायती आवासीय खंड में तैयार फ्लैटों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
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