सीजेएआर पर 25 लाख रुपये जुर्माना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यायिक जवाबदेही एवं सुधार अभियान (सीजेएआर) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने लखनऊ स्थित एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में आदेश प्राप्त करने में भ्रष्टाचार के आरोप की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा कि जुर्माने की राशि सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में जमा की जाएगी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ 2017-2018 के शैक्षिक सत्र के लिए मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दाखिले पर रोक लगाने के मामले में कॉलेज की मदद करने के लिए साजिश रचने का मामला दर्ज किया है।

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