नई दिल्ली , 30 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेता हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन, सात कश्मीरी अलगाववादी नेताओं और तीन अन्य के खिलाफ कश्मीर घाटी में आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में एक आरोप-पत्र पर यहां की एक अदालत गुरुवार को विचार करेगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।
एनआईए ने 18 जनवरी को जेल में बंद सात कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से पाकिस्तान स्थित आतंकी नेता हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के साथ मिलकर कश्मीर को अलग कराने के लिए भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के खिलाफ आतंक रोधी कड़े कानून के तहत आरोप लगाए थे।
एनआईए ने इस संबंध में व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली और कथित तौर पर पथराव करने वाले दो लोगों कामरान और जावेद अहमद बट के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किए थे।
सभी आरोपियों पर आतंकवादी हमले और जम्मू एवं कश्मीर में हिंसा, पथराव और विध्वंसक व अन्य अलगाववादी गतिविधि फैलाने का आरोप है।
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